बीकानेर। बीकानेर जिले के बज्जू थाना क्षेत्र में तैनात रहे एक तत्कालीन एएसआई के खिलाफ रिश्वत मांगने और राशि लेने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत का सत्यापन सही पाए जाने के बाद मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को सौंप दी गई है।

जानकारी के अनुसार भलूरी गांव के एक ज्वेलर्स व्यवसायी ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी दुकान में हुई लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषणों की चोरी के मामले में आरोपियों की लोकेशन ट्रेस करने के नाम पर तत्कालीन एएसआई ने रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि एएसआई ने 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 1500 रुपये प्राप्त भी कर लिए थे।

एसीबी द्वारा शिकायत का सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान शिकायतकर्ता और आरोपी एएसआई के बीच हुई बातचीत में रिश्वत मांगने तथा राशि लेने संबंधी तथ्यों की पुष्टि होने की बात सामने आई। हालांकि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान ही संबंधित एएसआई का तबादला हो जाने के कारण ट्रैप कार्रवाई नहीं की जा सकी।

सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर आरोपी एएसआई के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विस्तृत जांच अब एसीबी के जांच अधिकारी द्वारा की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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